✍️✍️ मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर


वाराणसी:

 प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। धरसौना थाना चोलापुर निवासी आरोपी अजय शर्मा उर्फ बड़े पुत्र पारसनाथ शर्मा उर्फ बब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में आरोपी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता आलोक पाठक और सहयोगी अधिवक्ता पूनम मिश्रा ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

वादी शाश्वत मिश्रा ने 16 अगस्त, 2025 को अपनी बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, सुबह 09 बजे से देर रात 1:56 बजे तक काम करने के बाद जब वह घर लौटे, तो उनकी बाइक गायब थी।

शिकायतकर्ता ने अपने मकान मालिक को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में दो लड़के रात 3:14 बजे बाइक ले जाते हुए दिखे।

आरोप और गिरफ्तारी

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अजय शर्मा और एक अन्य आरोपी गौतम भारती को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, अजय शर्मा के पास से 110 रुपये और गौतम भारती के पास से 100 रुपये नकद बरामद हुए। साथ ही, दोनों के कब्जे से चोरी हुई बाइक भी मिली।

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