✍️✍️ बाइक चोरी के आरोपी को मिली जमानत
मिर्जामुराद थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी अर्पित यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आरोपी अर्पित यादव चौबेपुर के भोरानाथ निवासी चंद्रशेखर यादव का बेटा है।
👉 वादी बच्चा लाल यादव ने मिर्जामुराद थाने में अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी तहरीर पर बीएनएस की धारा 317(5), 317(2), और 303(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्यामसुंदर चौरसिया ने पैरवी की""
क्या था पूरा मामला
👉 बच्चा लाल यादव के बेटे दीपक यादव ने 26 अगस्त 2025 को अपनी मोटरसाइकिल मेहंदीगंज, मिर्जामुराद में रिंग रोड के पास खड़ी की थी। जब वह दुकान से सामान लेकर वापस आए, तो उनकी बाइक गायब थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
👉 13 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी अर्पित यादव को दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी हुई बाइक बरामद की।
आरोपी के वकील का तर्क
👉 अभियुक्त अर्पित यादव के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। वकील ने कहा कि अर्पित ने कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस ने फर्जी गिरफ्तारी और बरामदगी दिखाकर उसे इस मामले में उसके चचेरे भाई लवकुश यादव के साथ झूठा फंसाया है।
वकील ने यह भी बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई और इस देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया, जिससे पूरी घटना संदिग्ध लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। वकील ने कोर्ट को बताया कि अर्पित यादव 13 सितंबर 2025 से जिला कारागार में बंद हैं और वह पूरी तरह से निर्दोष हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने अर्पित यादव को जमानत दे दी।

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