जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त टोयज राजभर उर्फ तोयज कुमार को सत्र न्यायालय से राहत मिल गई। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने ग्राम शाहपुर निवासी टोयज राजभर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।
""अदालत में अभियुक्त का पक्ष फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व सुनील कुमार ने रखा""
क्या है पूरा मामला?
👉 यह मामला चौबेपुर थाना में वादिनी अनिता राजभर द्वारा दर्ज कराया गया था। अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिनी के गाँव का ही रहने वाला टोयज राजभर उनकी लड़की आकाक्षा राजभर को आए दिन रास्ते में छेड़ता और बदतमीजी करता था। शिकायत टोयज के पिता रामअवतार राजभर से भी की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ।
शिकायत में बताया गया है कि दिनांक 15-08-2025 को शाम लगभग 3:00 बजे टोयज राजभर और रामअवतार राजभर वादिनी के घर पर आए और गाली-गलौज करने लगे। आरोप है कि टोयज राजभर ने वादिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी व दुर्व्यवहार किया। जब माँ-बेटी ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। आसपास के लोगों को इकट्ठा होते देखकर, दोनों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।
पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप
👉 वादिनी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिनांक 17-08-2025 को थाना चौबेपुर में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वादिनी ने न्यायालय को बताया कि उनके पति बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं और घर पर वह अपनी पुत्री आकांक्षा राजभर व छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। विपक्षीगण की धमकी और मारपीट से उनका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है।
