✍️✍️ दहेज उत्पीड़न व मारपीट मामले में सभी आरोपी दोषमुक्त


वाराणसी।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक चौधरी की अदालत ने एक बहुचर्चित दहेज उत्पीड़न, मारपीट व अप्राकृतिक शारीरिक शोषण के मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।

""अदालत में अभियुक्तगण की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता पंडित रवि शंकर शर्मा, ऋषभ शर्मा (ऋषु) एवं शुभम सिंह ने पैरवी की""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा की शादी अभियुक्त शमीम अख्तर से हुई थी। विवाह के बाद उस पर दहेज में ₹2 लाख की मांग का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में सुलह समझौते के पश्चात पुनः विदा होकर ससुराल जाने पर भी शमीम अख्तर द्वारा शराब के नशे में अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने की बात कही गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि 27 फरवरी 2024 को विपक्षीगण व कुछ अज्ञात व्यक्ति मायके में घुसकर वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दिए।

👉 हालाँकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में असफल रहा। प्रस्तुत गवाहों ने न्यायालय में कथित घटनाओं का समर्थन नहीं किया। अदालत ने पाया कि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो सके।

👉 अदालत ने मुकदमा संख्या 10964/2025, मु.अ.सं. 148/2024, थाना जैतपुरा, वाराणसी में अभियुक्त शमीम अख्तर व कमालुद्दीन को धारा 498ए, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किया। इसी प्रकार अभियुक्त वसीम अख्तर, नसीम अख्तर व रूकशाना उर्फ सना को भी उन्हीं धाराओं से बरी कर दिया गया।

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