✍️✍️ ग्राम पंचायत भोहर के प्रधान पद की पुनः मतगणना का आदेश


""न्यायालय ने एक वोट के अंतर पर मतगणना प्रक्रिया पर जताई शंका""

वाराणसी:

उप जिलाधिकारी (सदर) नितिन सिंह की अदालत ने ग्राम पंचायत भोहर, क्षेत्र पंचायत हरहुआ, वाराणसी के वर्ष 2021 के प्रधान पद के निर्वाचन में अनियमितता के आरोपों पर सुनवाई करते हुए पुनः मतगणना कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय वादिनी विमला पत्नी रामपाल द्वारा दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई के उपरांत दिया।

बता दें कि वादिनि की ओर से "वरिष्ठ अधिवक्ता के के त्रिपाठी, आर एस पाल व राणा प्रताप सिंह" ने पैरवी की

वाद का पृष्ठभूमि

👉 विमला ने 26 जुलाई 2021 को पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(ग) के अंतर्गत चुनाव याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने रानी पत्नी राजेश कुमार गुप्ता, प्रीति जायसवाल व अन्य को विपक्षी बनाते हुए ग्राम पंचायत भोहर के प्रधान पद के परिणाम दिनांक 2 मई 2021 को चुनौती दी थी।

👉 पूर्व में इस मामले में दिनांक 07 अगस्त 2024 को न्यायालय ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनः सुनवाई हेतु निरस्त कर दिया गया था।

वाद की सुनवाई और तर्क-वितर्क

👉 वाद की दोबारा सुनवाई में सभी पक्षों को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी रानी गुप्ता की ओर से पोषणीयता पर आपत्ति उठाई गई, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए वाद को पोषणीय पाया।

👉 वादिनी विमला के अधिवक्ता ने मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं और मतपत्रों में गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि कई बूथों के प्रपत्र-36 में मतपत्रों की संख्या में कटिंग और अंतर पाया गया है। विशेषकर बूथ संख्या 52 और 55 के अभिलेखों में एक वोट का अंतर पाया गया, जबकि याचिकाकर्ती और विपक्षी के बीच हार-जीत का अंतर भी मात्र एक वोट का है।

👉 वहीं विपक्षी रानी गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मतगणना व पुनर्मतगणना दोनों निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में नियमानुसार कराई गई थीं, अतः याचिका निरस्त की जानी चाहिए।

न्यायालय का अवलोकन और निर्णय

👉 उप जिलाधिकारी सदर नितिन सिंह ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए कहा कि

“मतगणना प्रपत्रों में कटिंग एवं मतपत्रों की संख्या में असंगतियां परिलक्षित होती हैं। चूंकि दोनों पक्षों के बीच मात्र एक मत का अंतर है, अतः वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः मतगणना कराना न्यायहित में उचित है।”

👉 न्यायालय ने विपक्षी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाएं वर्तमान परिस्थिति से भिन्न हैं, अतः इस वाद पर प्रभावी नहीं हैं।

मतगणना की तिथि व स्थान निर्धारित

👉 अदालत ने आदेश दिया कि

“ग्राम पंचायत भोहर, क्षेत्र पंचायत हरहुआ, जिला वाराणसी के प्रधान पद के निर्वाचन की पुनर्मतगणना 27 अक्टूबर 2025 को पूर्वान्ह 11 बजे तहसील सदर, वाराणसी के मीटिंग हॉल में की जाएगी।”

👉 इस दौरान सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी हरहुआ, तथा तहसीलदार सदर को आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

👉 साथ ही, क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

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