✍️✍️ बाल तस्करी मामला: एक वर्षीय बच्ची को 'खरीदने' वाले शख्स को आजीवन कारावास,5 अन्य आरोपी दोषमुक्त


कोर्ट ने कहा- "मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध"

वाराणसी:

अपर जिला व सत्र न्यायालय, द्रुतगामी प्रथम, के न्यायाधीश कुलदीप सिंह तृतीय की अदालत ने मानव तस्करी के एक जघन्य मामले में फैसला सुनाते हुए कोलकाता निवासी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। अभियुक्त अनिल कुमार बरनवाल को एक साल की बच्ची का अवैध रूप से सौदा करने और उसे खरीदने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370(4) के तहत दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

""अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मनोज गुप्ता व विंदू सिंह ने पक्ष रखा"" 

क्या था मामला?

यह मामला 28 मार्च, 2023 की रात को चेतगंज थाना क्षेत्र से एक वर्षीय बच्ची मोहिनी के अपहरण से संबंधित है। विवेचना में सामने आया कि एक संगठित गिरोह ने बच्ची का अपहरण किया और उसे कई बार बेचा गया। अंततः, अभियुक्त मदन मोदी ने बच्ची को कथित तौर पर 50 हजार रुपए में खरीदा और फिर धोखे से अनिल कुमार बरनवाल को 2 लाख रुपए में बेच दिया। बरनवाल ने दावा किया था कि उसने निःसंतान होने के कारण बच्ची को गोद लिया था, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज़ पेश नहीं कर सका। लगभग दो वर्ष बाद बरनवाल ने ही बच्ची को थाने में प्रस्तुत किया था।


कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

न्यायालय ने इस अपराध को "गंभीर, सामाजिक तथा मानवता को शर्मसार करने वाला" बताते हुए सख़्त टिप्पणी की। दंडादेश में पीठासीन अधिकारी कुलदीप सिंह II ने कहा कि "जीवन हमारे निर्माता का उपहार है और इसे कभी भी विक्रय के लिए नहीं रखा जाना चाहिए।"

न्यायालय ने मामले में संतोष गुप्ता, शिखा देवी, मनीष जैन, शिवम गुप्ता उर्फ प्रवीण मोदनवाल, और मदन मोदी उर्फ मदन बरनवाल सहित पाँच अन्य अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके विरुद्ध आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा।

न्यायालय ने मामले की धीमी और लापरवाह विवेचना के लिए जांच अधिकारियों के आचरण पर भी गंभीर टिप्पणी की और उच्च अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्णय की प्रति भेजने का आदेश दिया।

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