✍️✍️ गुंडा एक्ट में जारी नोटिस निरस्त


वाराणसी:

 कमिश्नरेट वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने काशी जोन अंतर्गत चेतगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा निवासी रजत यादव को जारी की गई गुंडा एक्ट की नोटिस को निरस्त कर दिया है। 

""मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने की""

अधिवक्ता के अनुसार थाना प्रभारी चेतगंज की रिपोर्ट के आधार पर रजत यादव को उ.प्र. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी की गई थी, जिसमें 7 अगस्त 2025 को उन्हें 28 अगस्त 2025 को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया गया कि उनके विरुद्ध धारा 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न की जाए।

निर्धारित तिथि पर रजत यादव अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र, निजी बंध पत्र, वकालतनामा एवं 9 अक्टूबर 2025 को लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में यह स्पष्ट किया गया कि रजत यादव के विरुद्ध केवल दो मुकदमे दर्ज हैं।

इन दो मामलों के अतिरिक्त उनके विरुद्ध न कोई अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही किसी मामले में कोई सजा हुई है। अधिवक्ता ने बहस में कहा कि रजत यादव एक सामान्य, शांतिप्रिय और मेहनतकश नागरिक हैं तथा कभी किसी असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं रहे।

समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए अपर पुलिस आयुक्त ने नोटिस निरस्त करते हुए निर्देशित किया कि प्रतिवादी आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को थाना चेतगंज में उपस्थित होकर हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। साथ ही धारा 7(1-2) के तहत 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

अपर पुलिस आयुक्त ने यह भी आदेश दिया कि रजत यादव भविष्य में किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित न हों तथा सामान्य नागरिक की भांति शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करें। यदि भविष्य में वे किसी गैरकानूनी कार्य में पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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