✍️✍️ दुष्कर्म के दो मामलों में अदालत का कड़ा फैसला, दो दोषियों को सुनाई लंबी सजा
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कठोर दंड सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों से किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।
पहले मामले में लालपुर–पांडेयपुर थाना क्षेत्र की आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी, रांची (झारखंड) निवासी विनोद लकड़ा को अदालत ने 20 वर्ष का कारावास तथा 55,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष अभियोजन अधिकारी मधुकर उपाध्याय व सहयोगी अधिवक्ता संतोष तिवारी ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र सात माह के भीतर ही दोषी को सजा दिलाई गई, जो त्वरित न्याय का उदाहरण है।
दूसरे मामले में भेलूपुर थाना क्षेत्र में मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी गोविंदा सोनकर को अदालत ने 10 वर्ष का कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अदालत ने दोनों मामलों में कठोर रुख अपनाते हुए कहा कि नाबालिगों व संवेदनशील पीड़ितों के साथ होने वाले ऐसे जघन्य अपराध किसी भी प्रकार की सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

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