✍️✍️ वन्यजीव तस्करी मामला: दो अभियुक्तों को कोर्ट से राहत
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना रेंज में दर्ज वन्यजीव तस्करी से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण मो वसीम उर्फ अरमान व मो अयूब निवासीगण पश्चिम बंगाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""मामले में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया ने पक्ष रखा""
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी चाँदी परमेश पाल, वनरक्षक द्वारा 07 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। वादी के अनुसार, वन्यजीव अपराध नियंत्रक ब्यूरो एवं एसटीएफ लखनऊ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुखबिर से सूचना मिली कि कौशाम्बी से इनोवा कार (UP 70 FR 0489) द्वारा प्रतिबंधित पक्षियों को बंगाल ले जाने हेतु अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर वन विभाग वाराणसी की टीम ने प्रयागराज-वाराणसी हाईवे स्थित रखौना रिंग रोड के निकट राजातालाब क्षेत्र में वाहन की घेराबंदी कर जांच की। रात लगभग 9:55 बजे आए उक्त वाहन की तलाशी में 12 जीवित भारतीय मोर तथा 245 अदद जीवित रोज रिंग पैराकीट लोहे के केज में बरामद किए गए। वाहन चालक सहित चार अभियुक्त मौके पर पकड़े गए। जांच में अभियुक्तों के पास से तीन मोबाइल फोन तथा मो० वसीम उर्फ अरमान के पास से 3,900 रुपये नकद भी बरामद हुए। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे पक्षियों को कौशाम्बी से वर्धमान, पश्चिम बंगाल बेचने हेतु ले जा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों में मो० वसीम उर्फ अरमान पुत्र मो० समीम, नितेश दिवाकर पुत्र श्री वीर सिंह, मो० आयूब पुत्र स्व. गो. हमीद, अमन कुमार पुत्र संजय कुमार शामिल हैं।
बता दें कि वादी की तहरीर पर थाना रेंज में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 11, 39, 48बी, 49ख (IV), 50, 51 एवं 57 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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