✍️✍️ SC/ST एक्ट मामले में पति-पत्नी को नहीं मिली राहत,अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
विशेष न्यायालय (एस.सी./एस.टी. एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना लालपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी पति रामचंदर पटेल और पत्नी ममता (निवासीगण रमदत्तपुर, थाना लालपुर, वाराणसी) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
""अदालत में वादी की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया और विश्वास सिंह ने किया""
मामला और अभियोजन पक्ष के आरोप
यह मामला वादिनी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था। वादिनी ने आरोप लगाया है कि वह अनुसूचित जाति जनजाति की सदस्या है।
👉 अभियोजन के अनुसार, यह घटना 20 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 6:05 बजे हुई, जब वादिनी टहलकर घर लौट रही थी। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी रामचंदर पटेल, उनके पुत्र अभिषेक पटेल, और एक अज्ञात व्यक्ति ने पहले से घात लगाकर वादिनी के साथ अश्लील फब्तियां कसते हुए छेड़खानी की। वादिनी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनका हाथ पकड़ा, स्तन पर हाथ फेरते हुए और दबाते हुए उन्हें जमीन पर पटक दिया, तथा रामचंदर पटेल ने उनके गुप्तांग में उंगली डाल दी। पुत्र अभिषेक पटेल पर साड़ी खींचकर अर्धनग्न करने, मारपीट करने, और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें कमरे में खींचने का आरोप है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वादिनी के शोर मचाने पर अभिषेक और घर में मौजूद उनकी मां ममता पटेल ने उनके कान में पहनी सोने की बाली नोच ली। जब वादिनी के पति और पुत्र आवाज सुनकर बाहर आए, तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया।
प्राथमिकी में आरोपियों पर धारा 354, 354-क, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता (भा०दं०सं०) और 3(1)(घ) व 3(2)(Va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एस.सी./एस.टी. एक्ट) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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