✍️✍️ पुरानी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट के मामले में 3 आरोपी दोषमुक्त


वाराणसी।

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए आरोपी अशोक यादव, राजेश यादव एवं लक्ष्मण यादव को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

""अदालत में अभियुक्त राजेश यादव की ओर से फौजदारी अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव व नागेश्वर प्रसाद "आकाश" ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 28 सितंबर 1996 का है। वादी लालजी यादव (निवासी वरुणाब्रज) ने तहरीर दी थी कि रास्ते के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते आरोपीगण अशोक, राजेश, भरत, लक्ष्मण, बाचू और धन्नू उनके घर पहुंचे थे। आरोप था कि आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। जब वादी की माँ बीच-बचाव करने आईं, तो उनके साथ भी अभद्रता की गई।

👉 तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी डंडा, हॉकी और कट्टा (रिवाल्वर) से लैस थे। आरोपी अशोक ने कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शोर मचने पर मोहल्ले के लोगों के इकट्ठा होने के बाद बचाव हो सका था।


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