✍️✍️ हत्या के मामले में 4 आरोपी दोषमुक्त


वाराणसी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार तृतीय की अदालत ने थाना जंसा में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपीगण प्रकाश मौर्य, दीपू मौर्य, संजू देवी और उर्मिला देवी को संदेह का लाभ देते हुए हत्या समेत सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता आर.पी सिंह, तेज बहादुर यादव, विनय जायसवाल, दीपदर्शन प्रसाद और प्रभु कुमार ने पक्ष रखा""

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी तेज बहादुर मौर्य ने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र सुरेश कुमार मौर्य का पड़ोसी प्रकाश मौर्य और उनके परिवार के साथ विवाद हुआ था। आरोप था कि 30 नवंबर 2018 की रात प्रकाश मौर्य, उनकी पत्नी, दीपू मौर्य और लालजी मौर्य ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर सुरेश की हत्या कर दी और शव को छिपाने के उद्देश्य से चौखण्डी रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। इस मामले में थाना जंसा में आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत की कार्यवाही

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। साक्ष्यों के अभाव और तथ्यों की कड़ी न जुड़ने के कारण न्यायालय ने चारों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया।

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