✍️✍️ अपहरण के मामले चार आरोपितों को मिली जमानत
चिकन व्यवसाय के बकाए पैसों को लेकर युवक का अपहरण करने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने सैदपुर, गाजीपुर निवासी आरोपित दिलशाद खान, आफताब आलम, अकबर खान व बलुआ, चन्दौली निवासी मोहम्मद आरिफ को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शहबाज खान ने 25 नवंबर 2025 को मंडुआडीह थाने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 25 नवंबर 2025 को सायं 4 बजे वह उसका साथी जफरूल खान एक मोटर साइकिल तथा दूसरे मोटर साइकिल से उसका भाई अरबाज खान व उसका दोस्त नितिन सिंह अपने गंगापार स्थित चिकन की दुकान से चिकन के व्यवसाय के सम्बन्ध में कलेक्ट्री फार्म चौराहा जा रहे थे। वह जैसे ही भुल्लनपुर स्थित शिवाय लान के सामने पहुंचे, तभी उसके छोटे भाई अरबाज के मोबाइल पर फोन आ गया और अरबाज वहीं रूककर फोन से बात करने लगा। उसी दौरान रोहनिया की तरफ से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाडी पर सवार दिलशाद खान, अकबर, अफताब व एक अज्ञात व्यक्ति अचानक अपने उक्त गाड़ी से उसके छोटे भाई अरबाज के मोटर साइकिल के सामने आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर नीचे उतरकर उसके भाई अरबाज से बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान ही पूर्व के चिकन व्यवसाय के बकाए पैसे को लेकर उसके भाई अरबाज को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती अपने गाड़ी में लाद लिए हम लोगों के विरोध करने पर वे लोग धमकी देते हुए रोहनिया की तरफ लेकर चले गये। इस मामले में पुलिस सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत व उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद किया। जांच में पता चला कि आरोपितों ने जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से युवक का अपहरण किया था उसके नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की गई थी। जिसके बाद पुलिस सभी आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था।

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