✍️✍️ मारपीट के दौरान एक आँख दृष्टिबाधित कर देने के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर


गाजीपुर।

जनपद गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मारपीट के दौरान एक आँख दृष्टिबाधित कर देने के मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी सोनू यादव की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को राहत प्रदान की।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व शरद यादव ने पक्ष रखा""

क्या है पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी चंद्रभान ने सैदपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 10 नवंबर 2025 की रात करीब 10 बजे उसके दोस्त सोनू यादव (निवासी सिघरा) ने उसे फोन करके बुलाया। आरोप है कि वहां पहुंचने पर सोनू ने बिना किसी ठोस वजह के चंद्रभान के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। जब पीड़ित के परिजन इस घटना के बारे में पूछने गए, तो आरोपी ने उन्हें भी अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में वादी की तहरीर पर पुलिस ने सोनू यादव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 394/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2),धारा 351(3),धारा 352 में प्राथमिकी दर्ज की थी।

बता दें कि विवेचना के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें धारा 117(3) (गंभीर चोट पहुंचाना) की भी वृद्धि की गई थी।

अदालत की कार्रवाई

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव व शरद यादव ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने मामले के तथ्यों और आरोपी के पक्ष को मजबूती से अदालत के सामने रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने आरोपी सोनू यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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