✍️✍️ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला, आरोपी को मिली जमानत
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को राहत दे दी। अदालत ने आरोपी जितेंद्र प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद कुमार यादव ने पक्ष रखा""
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंदौली जिले के बलुआ थाना अंतर्गत ग्राम नवदर निवासी जितेंद्र प्रजापति पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि जनवरी 2023 में चहनियाँ स्थित एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी मुलाकात जितेंद्र से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने 16 मार्च 2024 को उसे रामनगर बुलाया और वहां एक कमरे में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता की अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह बार-बार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने 10 नवंबर 2025 को उसके साथ मारपीट की और शादी करने से साफ इनकार कर दिया।

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