✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी दोषमुक्त
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/द्रुतगामी (14वां वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना लंका में दर्ज जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी पंकज चौहान निवासी कैमूर बिहार को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता दीपक कुमार सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम अवतार की ससुराल मन्जू चौहान के यहाँ है, उसका लड़का दीपक चौहान, उसकी ससुराल में रहकर पेन्टिंग वगैरह का काम करता था, उसी के साथ पंकज चौहान भी रहता था । दिनांक 17.09.2019 को समय लगभग 8 बजे रात्रि में उसके बेटे पंकज चौहान के बीच आपस में कुछ कहा सुनी हो गई जिसमे पकज चौहान ने उसके बेटे को माँ-बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगा तथा उसके बेटे को जान से मार डालने की नीयत से चाकू से उसके उपर हमला कर दिया तथा उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे गम्भीर चोट आई। उसका बेटा अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसकी सरहज तथा बहुत से लोगों ने बीच बचाव किया था। उसका बेटा गम्भीर हालात में बी.एच.यू. ट्रॉमा सेन्टर में भर्ती किया गया तथा वह बेहोशी की हालत में है और अभी तक उसे होश नहीं आया। वह ट्रॉमा सेन्टर में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया, उसकी हालात देखकर वादी मुकदमा व पूरा परिवार बदहवास हो गए थे। जब उसकी स्थिति दिमागी रूप से सामान्य हुई तो यह प्रार्थना पत्र देने आया है। उसका पुत्र जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था।

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