✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट मामले में 3 अभियुक्तों को मिली जमानत
विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्तगण अश्वनी उर्फ भोलू सोनकर, गौतम सोनकर एवं राजू सोनकर निवासीगण मिसिरपुरा, लहरतारा, थाना मंडुवाडीह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया।
""अदालत में अभियुक्तों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा आशीष कुमार सरोज निवासी लहरतारा अपने घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी चार पहिया गाड़ी को रोककर आरोपितों द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके तथा उसके छोटे भाई के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि वादी को कट्टा एवं पिस्टल की मुठिया से मारा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ हो गया। बेहोशी की हालत में वादी को थाने ले जाया गया, जहां पानी पिलाकर उसे होश में लाया गया। गंभीर अवस्था में ही वादी द्वारा तहरीर दी गई।
👉 बता दें कि वादी की तहरीर के आधार पर थाना मंडुवाडीह में बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 352, 191(2) एवं 110 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

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