✍️✍️ बीमा की राशि हड़पने के मामले में 4 सगे भाइयों को मिली अग्रिम जमानत


वाराणसी।

अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने जंसा थाने में दर्ज धोखाधड़ी और धमकी के एक मामले में आरोपी चार भाइयों की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी शिव कुमार मौर्या, मुकेश कुमार मौर्या, संजीव कुमार मौर्या और सुनील कुमार मौर्या (पुत्रगण गणेश प्रसाद मौर्या, निवासी ग्राम जंसा) को राहत प्रदान की।

""अदालत में आरोपियों की ओर से फौजदारी अधिवक्ता रवि पाठक एवं प्रेम नारायण मिश्र ने पक्ष रखते हुए अग्रिम जमानत की अपील की, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया""


क्या है मामला?

अभियोजन के अनुसार, जंसा निवासी सुरेखा मौर्या ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति अनीश कुमार मौर्या की मई 2022 में हैदराबाद में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अनीश ने अपनी और अपनी एक वर्षीय पुत्री प्रियांशी के नाम पर एलआईसी (LIC) बीमा कराया था, जिसमें पत्नी सुरेखा को नामांकित (Nominee) किया गया था।

👉 वादिनी का आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद उसके जेठ और देवर ने मिलीभगत कर बीमा की कुल धनराशि 12,54,000 रुपये निकाल लिए। इसके अलावा, दुर्घटना करने वाले ट्रक मालिक द्वारा दिए गए 50,000 रुपये भी ससुराल वालों ने रख लिए।


पंचायत के बाद भी विवाद

शिकायत में कहा गया कि जब पीड़िता ने अपने पैसे मांगे, तो गाली-गलौज की गई। पंचायत होने पर आरोपियों ने 4 लाख रुपये तो वापस किए, लेकिन शेष राशि दबा ली। आरोप है कि बाकी पैसे मांगने पर सास, ननद और भाभी ने मिलकर पीड़िता और उसकी मासूम बच्ची को घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।


कानूनी प्रक्रिया

पीड़िता के शिकायत के आधार पर 3 जनवरी 2023 को जंसा थाने में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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