✍️✍️ जानलेवा हमले व एससी/एसटी एक्ट के मामले में आरोपी को राहत
विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त प्रतीक सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अभियुक्त विश्वनाथपुरी कॉलोनी (शिवपुर) का निवासी है।
बचाव पक्ष की दलीलें
सुनवाई के दौरान ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, शशि भूषण मिश्रा, आशीष कुमार गुप्ता एवं सत्यम सिंह ने पक्ष रखा""
अधिवक्ताओं ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए जमानत के समर्थन में कानूनी तर्क प्रस्तुत किए, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत का आदेश जारी किया।
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी शुभम कुमार सोनकर (टकटकपुर, कैंट) ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह और उसका भाई कल्लू मुर्गे की दुकान चलाते हैं।
- घटना की तिथि: 27 नवंबर 2022, शाम 5:00 बजे।
- स्थान: राधापुरम कॉलोनी के सामने, मेन रोड।
- आरोप: वादी का आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर अभिनव मिश्रा उर्फ निक्कू, प्रतीक सिंह उर्फ पिस्टल, अभिषेक उर्फ पन्तू, अमन सिंह उर्फ राकी और 15 अज्ञात लोगों ने दुकान पर हमला किया।
- आरोप का स्वरूप: आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थरों से हमला किया। इस हमले में कल्लू सोनकर के सिर में गंभीर चोटें आई थीं और बीच-बचाव करने पर वादी का सिर भी फोड़ दिया गया था।
👉 घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में था और कैंट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को राहत प्रदान की।

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