✍️✍️ बंद घर में हुई थी लाखों की चोरी, कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दी राहत


वाराणसी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) के न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने थाना लालपुर पांडेयपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त आरिफ उर्फ शाहरूख व विक्की बेनवंशी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। 

""अभियुक्तों की ओर से अदालत में फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने प्रभावी पैरवी की""

👉अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को वादी अपने सपरिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए अपने गांव तिवारी टोला, पोस्ट देवरिया गया था। छठ पर्व समाप्त होने के बाद 28 अक्टूबर 2025 को जब वह वाराणसी स्थित अपने मकान पर लौटा तो बाहर के दरवाजे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश करने पर गैलरी तथा भीतर के दोनों दरवाजे खुले मिले। एक कमरे में रखी त्रिवेणी अलमारी टूटी हुई पाई गई, जिसमें से लगभग एक किलो चांदी के सिक्के, पायल-बिछिया के छह पीस, दो सोने के लॉकेट, नाक-कान के छोटे 24 पीस, सोने का टीका-झल्ला, कील तथा 30 हजार रुपये नकद चोरी होने का आरोप लगाया गया।

👉घटना की सूचना वादी द्वारा थाना लालपुर पांडेयपुर को दी गई, जिसके आधार पर थाना लालपुर पांडेयपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(4), 331(4) व 305(ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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