✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में तीन युवकों को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने फूलपुर थाने में दर्ज मारपीट और जानलेवा हमले के एक मामले में तीन अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश नितिन पाण्डेय ने मामले की परिस्थितियों और कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अभिषेक कुमार द्विवेदी व बृजेश त्रिपाठी चंदन ने पक्ष रखा""
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला फूलपुर थाने से संबंधित है, जिसमें "क", "र", और "अ" (दस्तावेज में छद्म नाम) के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506, 308 और 325 भा.दं.सं. के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन का आरोप था कि 21 फरवरी 2022 को आवेदकों ने वादी के दो पुत्रों के साथ मारपीट की, जिसमें एक पुत्र के सिर में गंभीर चोट आई।

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