✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर


मिर्जापुर।

प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने थाना कोतवाली कटरा में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मो. राजू को जमानत दे दी। अभियुक्त मो. राजू पुत्र मो. बशीर, जो कि जनपद वाराणसी के थाना कैंट क्षेत्र का निवासी है, की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने स्वीकार कर लिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पैरवी की""

क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 6 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाली कटरा में वादी हिमांशु सोनी की तहरीर पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वादी की बहन श्रष्टि सोनी उर्फ प्रिंसी को आरोपी काफी समय से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बना रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। 5 दिसंबर 2025 की रात लगभग 8:30 बजे, जब युवती घर में अकेली थी, आरोपी जबरन घर में घुसा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। युवती के इनकार करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से तेज धारदार हथियार से उसके गले पर कई वार किए। शोर सुनकर जब युवती की माँ और पिता मौके पर पहुंचे, तो आरोपी उन्हें धक्का देकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल से बीएचयू (BHU) रेफर किया गया था। पुलिस ने इस मामले में धर्म परिवर्तन के प्रयास और जानलेवा हमले सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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