✍️✍️ ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने व जान से मारने के आरोपियों को मिली जमानत
अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना लालपुर पांडेयपुर से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में तीन अभियुक्तों— तोहिद खान, इरफान खान और समीर —की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 10 दिसंबर 2025 की है। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी (टीपी) दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि रात करीब 9:10 बजे काली माता मंदिर चौराहा पर एक ब्रेजा कार गलत दिशा से मुड़ने का प्रयास कर रही थी।
पुलिसकर्मी द्वारा रोके जाने पर कार सवार युवकों ने न केवल गाली-गलौज की और दीवान महसर वारिस जमा को धमकाया, बल्कि जाम की स्थिति पैदा कर दी। आरोप है कि 10 मिनट बाद जब गाड़ी वापस आई और उसे रोकने की कोशिश की गई, तो चालक (मोहम्मद मोनू) ने अन्य साथियों के ललकारने पर जान से मारने की नीयत से सिपाही पर गाड़ी चढ़ा दी। सिपाही दीपक कुमार गाड़ी के साथ करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।

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