✍️✍️ यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में उतरे वाराणसी के अधिवक्ता, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा पत्रक


वाराणसी।

उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए "UGC Regulation 2026" के समर्थन में अब वाराणसी का अधिवक्ता समाज लामबंद हो गया है। सोमवार को अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अमित कुमार भारती (एडीएम आपूर्ति) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन नियमों को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग की गई है।

अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए पत्रक में कहा गया है कि 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026' शिक्षा के क्षेत्र में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। अधिवक्ताओं का मानना है कि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17 और 21 की मूल भावना के अनुरूप हैं।


ज्ञापन की मुख्य मांगें:

अधिवक्ताओं ने पत्रक के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है:

  •  1. इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर: सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre) की स्थापना अनिवार्य की जाए।
  •  2. मजबूत शिकायत तंत्र: SC/ST/OBC और अन्य वर्गों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए 24x7 हेल्पलाइन और समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाए।
  •   3. अन्तरिम रोक हटाने की अपील: सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन नियमों पर लगाई गई अन्तरिम रोक पर संवैधानिक हस्तक्षेप कर इसे पुनः बहाल करने की मांग की गई है।
  •  4. जागरूकता अभियान: संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया गया है।

अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2012 के पुराने नियमों की तुलना में 2026 के नियम अधिक समावेशी हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इन नियमों का विरोध मात्र गलतफहमी या दुरुपयोग की आशंका के कारण हो रहा है, जबकि वास्तव में ये नियम सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

👉 इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।

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