✍️✍️ 3.6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार आरोपी को मिली जमानत
चन्दौली।
अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत ने थाना अलीनगर में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आदित्य कामटी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को राहत प्रदान की।
""अदालत में आरोपी आदित्य कामटी की ओर से फौजदारी अधिवक्ता समशेर अली और सतीश मौर्य ने मजबूती से अपना पक्ष रखा""
उन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया और बरामदगी के तथ्यों पर अपनी दलीलें पेश कीं, जिसे सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 21 जनवरी 2026 का है। उपनिरीक्षक अनिल कुमार यादव और उनकी टीम गश्त पर थी, तभी आरपीएफ पोस्ट डीडीयू के सहायक उपनिरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने सूचना दी कि एक व्यक्ति मानस नगर पोखरे के पास रेलवे लाइन के रास्ते गांजा लेकर जा रहा है।
सूचना मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नीला बैग लेकर आता दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आदित्य कामटी (निवासी: मजदूर बस्ती, न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई।
तलाशी में मिला 3.600 किग्रा गांजा
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) पीडीडीयू नगर, अरुण कुमार सिंह को मौके पर बुलाया गया। उनकी उपस्थिति में जब बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें से तीन अलग-अलग पैकेटों में कुल 3.600 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही गांजे को सील कर आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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