✍️✍️ बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से राहत
जालसाजी एवं आपराधिक षड्यंत्र के एक चर्चित मामले में स्थानीय न्यायालय ने आरोपी कौशल सेठ को बड़ी राहत देते हुए जमानत प्रदान कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश देवकान्त शुक्ला की अदालत ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे सशर्त रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जयदीप चक्रवर्ती, शिवेश भट्ट, मो कामिल, प्रमोद कुमार व अभय कुमार ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार, पंजाब एंड सिंध बैंक की लहुराबीर शाखा के प्रबंधक मनीष अस्थाना ने थाना चेतगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी कौशल सेठ ने गोल्ड टेस्टिंग मशीन खरीदने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया था। बैंक ने ऋण की राशि मशीन सप्लायर जे.पी. एंटरप्राइजेज के खाते में स्थानांतरित कर दी थी। शिकायत के अनुसार, नवंबर 2024 में बैंक प्रबंधक द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान वीडियोग्राफी के सामने मशीन का बॉक्स खोला गया तो उसमें गोल्ड टेस्टिंग मशीन के स्थान पर गोदरेज की वॉशिंग मशीन मिली। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5), 318(4) व 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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