✍️✍️ पुलिसकर्मियों से अभद्रता व मारपीट के आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव को मिली अग्रिम जमानत
अपर सत्र न्यायालय (न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय) की अदालत ने थाना चौक में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी हिमांशु श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, शशांक शेखर त्रिपाठी व आशुतोष शुक्ला ने दलीलें पेश कीं""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 1 जनवरी 2026 (नए साल) की है। मणिकर्णिका घाट पर शांति व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए तैनात उप निरीक्षक अभिषेक कुमार त्रिपाठी सतुआ बाबा आश्रम वाली गली में ड्यूटी पर थे। अत्यधिक भीड़ के कारण पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन किया गया था।
👉 आरोप है कि इसी दौरान हिमांशु श्रीवास्तव अपने दो साथियों के साथ प्रतिबंधित मार्ग पर बाइक ले जाने की जिद करने लगा। जब उप निरीक्षक ने उन्हें रोका, तो आरोपी ने खुद को 'पार्षद का बेटा' बताते हुए रौब झाड़ा और गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी और उसके साथियों ने दरोगा के साथ मारपीट की, जिससे घाट पर अफरा-तफरी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित दरोगा ने एक दुकान में छिपकर अपनी जान बचाई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से हिमांशु को पकड़ लिया गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
वादी की तहरीर पर थाना चौक में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2),132,351(2) व 352 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
👉 अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

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