✍️✍️ जानलेवा हमले के मामले में मिली जमानत
वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर अधेड़ पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने भुवालपुर, रोहनिया निवासी आरोपित आयुष सिंह उर्फ आयुष कुमार शर्मा को 50-50 हजार रूपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रामराज ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 12अगस्त 2026 को समय लगभग 9.30 रात्रि में अपनी दुकान बन्द कर रहा था। उसी दौरान अचानक गाडी नं०- UP 65 एफबी 2005 गाडी आकर रुकी और उसमे सवार आयुष सिंह व अज्ञात ड्राइवर आकर दुकान खोलने के लिए जबरजस्ती करने लगे। विरोध करने पर वे लोग दुकान के इलेक्ट्रानिक तराजु को क्षतिग्रस्त कर दिए। इस बीच उन लोगो ने अमन सिंह, नमन सिंह व अज्ञात लगभग 10-15 लोगों को बुला लिया और वादी तथा उसके लड़के को बुरी तरह मार-मार कर लहुलुहान कर दिए। साथ ही बचाव में आए वादी के भाई रामदुलार व परिवार के अन्य सदस्य को भी मारे और जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे गए।
