👉सरकारी कार्य के बाधा में कर्मचारियों को मिली अग्रिम जमानत

 


👉""बचाव पक्ष की ओर से विद्वान व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""
                                                                                             वाराणसी:-न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत के न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने अशोक कुमार यादव पुत्र  स्व रामआसरे यादव ,निवासी भिखारीपुर थाना लंका वाराणसी को सरकारी कार्य के बाधा के मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
अभियुक्त की ओर से न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष पचास पचास हजार का ब्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानत प्रस्तुत करने पर और अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, विवेचक के बुलाये जाने पर उनके समक्ष उपस्थित होगा तथा बिना विवेचक अथवा न्यायालय की पूर्व अनुमति के प्रदेश के बाहर नही जाएगा इस शर्त के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

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