👉""बचाव पक्ष की ओर से विद्वान व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा""
वाराणसी:- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) के न्यायाधीश संजीव सिन्हा की अदालत ने फर्जी अंकपत्र के मामले में धारा 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के आरोपित मोहम्मद मुुुश्ताक पुत्र जलालुद्दीन निवासी गोपालपुर सरदहा जिला आजमगढ़ को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपित के द्वारा एक एक लाख का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने और शर्त के अधीन की प्रार्थी दौरान विवेचना पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा, प्रार्थी साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साथीगण को भयभीत या प्रवाहित नहीं करेगा, विवेचक द्वारा आहूत किए जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होगा, विवेचना अवधि में बिना न्यायालय अथवा विवेचक की पूर्व अनुमति के प्रदेश से बाहर नहीं जाएगा मानने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
✍️अभियोजन कथानक के अनुसार वादी डॉ प्रदीप कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी द्वारा थाना प्रभारी कैंट वाराणसी को संबोधित तहरीर प्रस्तुत करके इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि शासनादेश संख्या 852/15/2/2015/34(100)/11 अगस्त 2015 के निर्देशानुसार शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ के पत्रांक दिनांक 21/08/2015 के अनुपालन में अवगत कराया जाना है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम पुरुष/महिला शाखा में नियुक्ति/चयन हेतु आवेदकगण/अभ्यर्थियों द्वारा अपने स्नातक तथा बीएड के अंक पत्र प्रस्तुत किए गए। प्राप्त कराए गए अंक पत्रों का सत्यापन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा संबंधित महाविद्यालय /विश्वविद्यालय से कराए गए जो फर्जी/ गलत पाए गए । इस आधार पर आवेदक अभियुक्त एवं अन्य के विरुद्ध थाना कैंट वाराणसी में प्राथमिक दर्ज कराई गई।
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