✍️PCPNDT Act 1994, मुख्यमंत्री बाल योजना आदि विषयो पर विधिक सचिव वाराणसी द्वारा प्राइमरी स्कूल में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन

 


वाराणसी:- उ 0 प्र 0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , लखनऊ व माननीय प्रभारी जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , वाराणसी के आदेश के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , वाराणसी की सचिव  श्रीमती कुमुद लता त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में माडल प्राइमरी इग्लिश स्कूल सगुनहा , बाबतपुर , वाराणसी में राज्य कार्य योजना 2021-22 के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम सोशल डिस्टेसिंग एवं Covid - 19 के बचाव हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का नियमानुसार पालन करते हुये,

👉बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं (With Special Reference to PCPNDT Act 1994 , Provision and benefits of ADR mechanism with special reference to Mediation and Lok Adalat )

👉महिलाओं तथा विधवा महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकार ,

 👉मुख्यमंत्री बालसेवा योजना , 

👉कोविङ -19 से बचाव , 

👉शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ 

👉राष्ट्रीय लोक अदालत , 

👉ई - चालान 

👉पीडितो हेतु चलाई जा रही जा रही कल्याणकारी योजना आदि

की थीम पर आधारित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

 ✍️जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,वाराणसी की सचिव श्रीमती कुमुद लता त्रिपाठी ने कहा कि हम अपने आस - पास देखे तो यह पायेगे कि बेटों के बजाय बेटियां माता - पिता का अधिक ख्याल रखती है । आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नही है जहा बेटियों ने सफलता न पाई हो , इस लिए बेटियों को प्रोत्साहित करना जरूरी है । महिला - पुरुषों  का समाज में समान महत्व है । 


✍️PCPNDT Act 1994 के विषय में विधिक सचिव द्वारा विस्तार से बताते हुए कहा कि गिरते हुए लिंगानुपात के कारण उक्त अधिनियम संसद द्वारा 1994 में पारित किया गया जिसमे 2003 में संशोधन हुआ । इस एक्ट द्वारा लिंग चयन को प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा लिंग चयन तकनीक द्वारा गर्भधारणपूर्य एवं प्रसवपूर्व लिंग चयन को निषेधित कर दिया गया है । इस अधिनियम के उल्लघन होने पर प्रथम अपराध की दशा मे तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो पचास हजार रूपये तक का हो सकता है , तथा पश्चातवी दोषसिद्धि की दशा में पांच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो एक लाख रूपये तक का हो सकता है , प्रावधानित है ।

✍️मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में विधिक सचिव द्वारा बताया गया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता को खो दिया है , के कारण पोषण पढ़ाई - लिखाई हेतु सरकार द्वारा चार हजार रूपये प्रति बच्चे प्रदान की योजना बनाई गयी है । इस योजना के तहत व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को एक टैबलेट , लैपटाप प्रदान करने की व्यवस्था है तथा बालिकाओं को विवाह हेतु सरकार की तरफ से एक लाख एक हजार रूपया धनराशि प्रदान की जायगी। इस योजना के तहत उ 0 प्र 0 राज्य के वे सभी बच्चे लाभान्वित होगे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है  तथा जिन्होने अपने माता - पिता , अभिभावक को कोरोना के कारण खो दिया है । 

✍️विधिक सचिव द्वारा आम जनमानस से कोविङ -19 के बचाव हेतु मास्क लगाये रखने , सामाजिक दूरी का पालन करने तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान देने हेतु कहा गया । 

✍️विधिक सचिव द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ई - चालान , बाढ़ पीडितो हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि विषयो पर आम जनमानस को जागरूक किया गया एवं शिविर में उपस्थित कई आमजन की समस्या को सुना गया तथा उसका समाधान भी किया गया ।


 उक्त अवसर पर चौकी इन्चार्ज बावतपुर अरविन्द यादव , विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मो 0 इश्तियाक अहमद , सहायक अध्यापकगण श्री आनन्द्र सिंह , श्री राजकुमार , श्रीमती अन्जना कुमारी , श्रीमती सुमिता भारती व श्रीमती आशा तिवारी , व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार सहायक अध्यापक द्वारा किया गया । कार्यक्रम के अन्त मे प्रभारी प्रधानाचार्य मो 0 इश्तियाक अहमद द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

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