✍️पास्को एक्ट के मामले में आरोपी हुआ दोषमुक्त


 👉""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुलदीप कुमार गुप्ता, विनोद कुमार सोनकर व 
हृदयानंद यादव ने पक्ष रखा""

 वाराणसी:- न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (प्रथम) के न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ (एच०जे०एस०) की अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या 338/2018 के अंतर्गत धारा 376AB, 376C भारतीय दंड संहिता व 5MN/6 पॉक्सो अधिनियम थाना चौबेपुर के अभियुक्त प्रहलाद गिरी पुत्र स्वर्गीय उदित नारायण निवासी रामचंदीपुर थाना चौबेपुर वाराणसी को दोषमुक्त कर रिहा करने का आदेश दिया तथा धारा 309 द०प्र०स० का वारंट निरस्त करने का भी आदेश दिया। 


👉अभियुक्त द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 437 द०प्र०स० के अनुपालन में 50-50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जो निर्णय की तिथि से अपील के प्रयोजन से छः माह के अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और यदि अभियुक्त प्रह्लाद गिरी किसी अन्य मामले में निरुद्ध ना हो तो सुनाते हुए रिहा करने का आदेश दिया।।


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