👉 "बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा"
वाराणसी:- न्यायालय सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपराध संख्या 176/ 2021, धारा 392,411 भा० दं० सं० के आरोपी नादिर अली पुत्र अब्दुल बहाव निवासी मारूफपुर थाना बलूवा जिला चंदौली को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष 50- 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की प्रतिभु दाखिल करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
👉अभियोजन कथानकसंक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजीव कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09-06-2021 की रात्रि में उसका मोबाइल नंबर 9001741461 वीवो 15 दो अज्ञात बाइक सवार लोग छीनकर भाग गये। दौरान विवेचना दिनांक 15.08.2021 को उप निरीक्षक गौरव पाण्डेय द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर सह अभियुक्त चरन सिंह को डी०एलण्डब्लू के नास नाथूपुर कांसिग से गिरफ्तार किया गया पूछताछ में अभियुक्त ने मु0अ0सं0 176 / 2021 की घटना अभियुक्त नादिर अली के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया।
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