✍️ गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर धोखाधड़ी कर बेचने का मामला
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अभियुक्त विकास यादव पुत्र श्यामसुंदर यादव निवासी गाजीपुर को गाड़ी चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर धोखाधड़ी कर बेचने के मामले में जमानत दे दी।
बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अभिनव सिंह द्वारा थाना मडवाडी पर प्रथम सूचना दर्ज कराई गई वादी अभिनव सिंह पुत्र सुधीर कुमार सिंह रोज की भांति अपनी गाड़ी खड़ा करके लॉक किया और घर में चला गया। सुबह उठा तो देखा कि उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है।
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