✍️✍️ अभियुक्त सुरेश पटेल की जमानत 14वें अपर जिला जज की अदालत ने मंजूर की


""350ली डीजल चोरी का मामला""

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा व अरविंद सिंह ने पक्ष रखा 

वाराणसी: 14वें अपर जिला जज देव कान्त शुक्ला की अदालत ने अभियुक्त सुरेश पटेल की जमानत मंजूर कर ली ।

 👉वादी मुकदमा रोहित यादव ने थाना रोहनिया में अज्ञात के खिलाफ इस आशय का मुकदमा दर्ज करवाया था कि हमारी ट्रक जो मोहनसराय बाईपास पर आदर्श ढाबा के पास खड़ी थी हमारे ट्रक का ढक्कन तोड़कर चोरों ने ट्रक से 350ली0डीजल चोरी कर लिया। रोहनिया पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की दौरान विवेचना मुंखबीर की सुचना पर अखरी पुलिस चौकी इंचार्ज को साथ लेकर मुंखबीर के बताए जगह पहुंचकर दबिस दिया जहां अंधेरे का फायदा उठाकर तीन लोग मोटर साइकिल से भागने लगे दौड़ाकर पकड़ने का प्रयास किया परन्तु वह भागने में सफल रहे।दो लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

👉अभियुक्त के अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा और अरविंद सिंह ने अपने बचाव में कहा कि हमारा नाम सह अभियुक्त के बतलाने पर आया है जहां से गिरफ्तारी करने की बात कर हमें अभियुक्त बनाया गया है वह स्थान भदवर चौकी में आता है चौकी इंचार्ज मोहन सराय भदवर चौकी की पुलिस को साथ न लेकर अखरी चौकी पुलिस को साथ लेकर दबिश देते हैं जो इस बात को इंगित करता है कि पुलिस हमारे खिलाफ बदले की भावना से हमारे खिलाफ कार्यवाही कर रही है। सह अभियुक्त सहित दो अन्य लोगों की जमानत हो चुकी है।






Post a Comment

Previous Post Next Post