✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट के आरोपी को राहत,अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी। जैतपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज मारपीट और घर में घुसकर हमला करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, वाराणसी के न्यायाधीश यजुवेन्द्र विक्रम सिंह ने आरोपी उज्वल उर्फ इब्राहिम की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने आदेश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को ₹50,000 के दो सक्षम प्रतिभुओं (एक स्थानीय) तथा समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाए।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा ""
मामला थाना जैतपुरा से जुड़ा है, जिसमे दर्ज एक मुकदमे में बीएनएस की धाराएं 110, 351(3), 352, 115(2), 333 और 191(2) लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता सोनाली खातून ने आरोप लगाया था कि 4 जुलाई 2026 की शाम पुरानी रंजिश के चलते उज्वल उर्फ इब्राहिम और अन्य लोग उनके घर में घुस आए और लोहे के रॉड व ईंट से हमला किया, जिससे उनकी मां मैना बीबी घायल होकर बेहोश हो गईं तथा बहन को भी चोटें आईं।
वहीं बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। अधिवक्ता ने दलील दी कि इससे पहले 23 मई 2026 को वादिनी पक्ष के खिलाफ भी जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसी मुकदमे में समझौते का दबाव बनाने के लिए यह मामला दर्ज कराया गया। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट का उल्लेख नहीं है तथा अन्य सह-आरोपियों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
