✍️✍️ चोरी का माल बरामदगी के मामले में मिली जमानत


अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, विकास चौहान व प्रमोद मौर्य ने पक्ष रखा।

वाराणसी: प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने चोरी का माल बरामदगी के मामले में रोहनिया निवासी आरोपित पुणेन्द्र शेखर को जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, विकास चौहान व प्रमोद मौर्य ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ऋषभ सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह कम्पनी अनन्त सिक्योरिटी सर्विसेज का डायरेक्टर है। उसकी सेकेट्री (BPL)-RGI जो जलकल विभाग में कार्य कर रही है, सुबह चोरों द्वारा वहाँ पर लगा WATER COOLER (बेल्टास कम्पनी जिसका मांडल नम्बर- 150/150FSS NP ROT R 22, SL No: 6010412P22E000416 है) चोरी करके उठा लिया गया। पता किया तो पता चला कि चोरों ने वाटर कूलर पुणेन्द्र शेखर की कबाड़ की दुकान पर बेच दिया हैं।





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