✍️✍️ तत्कालीन चिकित्साधिकारी को 3 वर्ष का कारावास
वाराणसी: विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी/नगरीय मलेरिया अधिकारी डॉक्टर ओमप्रकाश जायसवाल को दो हजार रूपये रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास और 40 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शिकायतर्कता संतबहादुर सिंह नगरीय मलेरिया ईकाई, चौकाघाट, वाराणसी में उच्च क्षेत्र सेवक था,चिकित्सा अवकाश के 63 दिनों के वेतन एरियर के भुगतान हेतु वेतन बिल पर हस्ताक्षर कर अग्रसारित करने के एवज में दो हजार रिश्वत मांगे जाने की शिकायत 26 नवंबर 2001 को सर्तकता अधिष्ठान वाराणसी से की थी इसी आधार पर ट्रैप टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।
अभियोजन पक्ष से पैरवी विशेष लोक अभियोजक-आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया।
👉अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया तब 78 वर्ष की उम्र और बीमारी का हवाला देकर सजा में रियायत देने की गुहार कोर्ट से लगाई तब कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुना दी।
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