✍️✍️ मंदिर व मकान में चोरी करने व सामान बारामदगी के मामले में मिली जमानत

 

बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा।

वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने अभियुक्तगण समीर भारती पुत्र मुन्ना लाल भारती व विशाल कुमार पुत्र आनंद कुमार निवास दुर्गाकुंड थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को अपराध संख्या 453/2023 अन्तर्गत धारा 380,411 भा.द.स. में जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह व अभिषेक राय ने पक्ष रखा।

👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 22/12/2023 को उपनिरीक्षक दिगम्बर उपाध्याय रात्रि कर्मचारियों संग गस्त पर थे,मुखबिर द्वारा सुचना मिली की गोयनका गली में स्थित मकान व मकान में स्थित मंदिर में जो चोरी हुई थी, चोरी करने वाले चोर एक ई-रिक्शा में चोरी का सामान लेकर रविदास गेट लंका की तरफ से इसी रास्ते से होकर चोरी का सामान लेकर बेचने की फिराक में है। मुखबीर की सुचना पर पुलिस वालों ने ई-रिक्शा चालक समेत तीन व्यक्तियों को पकड़ा, पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से मकान व मकान में स्थित मन्दिर से चोरी का समान बरामद हुआ।

👉अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अदालत में तर्क दिया गया कि अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना मुखबिर के आधार पर प्रकाश में आया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में वादी द्वारा दर्ज कराई गई है, अभियुक्त की न तो मौके से गिरफ्तारी है और न ही मौके से उसके पास चोरी का सामान बरामद हुआ है, अभियुक्त का सहअभियुक्त से कोई दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे गलत फसाया गया है।




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