✍️✍️ स्कूटी चोरी करने व बेचने के मामले में मिली जमानत
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्कूटी चोरी करने व बेचने के एक मामले में अभियुक्त फैजान खान पुत्र स्व राजू खान निवासी सेमरा गांव नई बस्ती भोजपुर थाना रामनगर जिला वाराणसी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया, कामेश्वरनाथ दीक्षित "किशन" व विश्वास सिंह ने पक्ष रखा।
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नेयाज अहमद ने थाना आदमपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपनी गाडी स्कूटी एक्टिवा 125 नंबर यू०पी० 65 बी0आर0 1828 को दिनांक 25.12.2023 को अपने घर के पास खडी किया था। रात्रि में उसने देखा कि उसकी गाडी नहीं थी। सी०सी०टी०वी० देखने से एक अज्ञात व्यक्ति उसकी स्कूटी को ले जाते हुए दिख रहा है। दौरान विवेचना दिनांक 27.12.2023 को उप निरीक्षक बृजेश सिंह चौकी प्रभारी आदमपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ अभियुक्त को भदउँ डाट पुल के पास स्कूटी के साथ पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फैजान खान बताया तथा जामा तलाशी में उसके पहने जींस के पैंट से 120/- रूपये नकद बरामद हुआ। स्कूटी संख्या-यू०पी० 65 बी0आर0 1828 के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी उसने दिनांक 25.12.2023 को आदमपुर से चोरी की थी तथा छुपाकर रखा था, आज बेचने के लिए जा रहा था कि पकड लिया गया।
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