✍️✍️ दहेज उत्पीड़न के मामले में पति व सास दोषमुक्त
वाराणसी: विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने अभियुक्तगण मनीष कुमार मौर्या व श्रीमती सुन्नर देवी निवासी चुरामनपुर थाना लोहता जिला वाराणसी को साक्ष्य के आभाव में अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506 भा.द.स व 3/4 डीपी एक्ट से दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता गौतम कुमार सिंह व कांतानाथ कुशवाहा ने पक्ष रखा।
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