वादिनी की ओर से न्यायालय मे अधिवक्ता अक्षय द्विवेदी व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा।
वाराणसी: अपर परिवार न्यायालय प्रथम की न्यायाधीश ने श्वेता श्रीवास्तव बनाम अमित कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण में अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में बेहतरीन फैसला देते हुए वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र करने की तिथि से वाद के निस्तारण तक प्रार्थिनी के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 10 तारीख को 5000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया और आदेश दिया की यदि विपक्षी द्वारा भरण पोषण की राशि की अदायगी नहीं की जाएगी तो उसे एक माह तक का कारावास तथा देय धनराशि अर्थदंड के रूप में वसूल की जाएगी। वादिनी की ओर से न्यायालय मे अधिवक्ता अक्षय द्विवेदी व अंकुर पटेल ने पक्ष रखा।

