✍️✍️ 30kg गांजा का मामला,एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को मिली जमानत


बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विश्वाश सिंह व दीपक पाल ने पक्ष रखा

वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त वसीर मिया पुत्र भोला मिया निवासी ग्राम चतुर बगहा, पोस्ट बाबू विशुनपुर थाना यादवपुर, जिला गोपालगंज बिहार को मु०अ०स० 258/2023 अंतर्गत धारा 8/20/29 NDPS ACT मे जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विश्वाश सिंह व दीपक पाल ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन के अनुसार दिनांक 31.10.2023 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक आनन्द कुमार चौरसिया मय हमराह पुलिस कर्मियों के साथ साधु कुटिया पर मौजूद था कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि राजातालाब से रखौना की तरफ दो व्यक्ति बैग लेकर आ रहे है। जिसके बैग में कोई संदिग्ध वस्तु है। यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचा। वहां पहुँचते ही मुखबिर ने दूर से ही इशारा करके बताया। मुखबिर के इशारे पर उन व्यक्तियों को अचानक घेरघारकर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो पहले ने अपना नाम साहब अली उर्फ भोला मियां तथा दूसरे ने अपना नाम अनुप गिरी बताया तथा भागने का कारण यह बताया कि उसके बैग में नाजायज गांजा है। उक्त के बावत कागजात दिखाने से कासिर रहा तथा अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बताया कि वह गैंग बनाकर बिहार से गांजा को लेकर बासनी जोधपुर राजस्थान में ले जाकर लाल बच्चन नामक व्यक्ति को बेचते है। उन लोगों का ही एक साथी वसीर मियां जो पीछे है उसके आने पर यही से बस पकडकर राजस्थान जाने वाले थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। इस पर संदिग्धों की सघन चेंकिग करने लगे कि राजातालाब की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया तो साहेब अली उर्फ भोला मियां द्वारा पहचान कर बताया गया कि यह उसका साथी आ रहा है। पुलिसवालें पकडने का प्रयास किये अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। इलेक्ट्रानिक तराजू मंगाकर वजन किया गया तो साहब अली उर्फ भोला मियां के पिट्ठू बैग से 10.500kg तथा दूसरे बैग से 8.500kg बरामद हुआ। अनूप गिरी के पास से 11kg बरामद हुआ।




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