✍️✍️ "Accused in WhatsApp post case gets anticipatory bail, court grants major relief"


✍️✍️ व्हाट्सएप पोस्ट मामले में आरोपी को मिली अग्रिम ज़मानत, कोर्ट ने दी बड़ी राहत

वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र खजुरी इन्द्रानगर कॉलोनी से जुड़े एक चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी माधवेन्द्र सिंह को अग्रिम ज़मानत दे दी। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (यू.पी.एस.ई.बी.) की अदालत ने सशर्त यह राहत प्रदान की है।

""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विजय शंकर सिंह व जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""


क्या है मामला?

आवेदक माधवेन्द्र सिंह पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलोनी वासियों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने और महिला शिक्षिका के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप था। वादिनी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और अपमानजनक बातें साझा कीं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मामले में बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

अदालत ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दी गई कि आरोपी पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें आपसी विवाद के चलते फंसाया गया है। साथ ही, आरोपी के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बताया गया कि वे कैंसर से जूझ रहे हैं और उन्हें नियमित चिकित्सीय देखरेख की आवश्यकता है। अदालत ने संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि जांच के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। न्यायालय ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर ज़मानत शर्तों के साथ मंजूर की।


Post a Comment

Previous Post Next Post