✍️✍️ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास

 

अभियोजना पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय व वादी के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह एवम अभिषेक राय ने पक्ष रखा

वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज सात वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी नगर निगम के सफाई कर्मी बृजेश होला को 20 साल के कठोर कारावास व एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

👉 अभियोजना पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय व वादी के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अरूण कुमार सिंह एवम अभिषेक राय ने पक्ष रखा। 

👉अभियोजन के अनुसार नगर निगम में कार्यरत महिला रोज की तरह 11 जुलाई 2019 को काम करने गई थी उसकी 7 वर्षी मासूम बच्ची घर पर अकेली थी। यह देखकर पड़ोस के बृजेश होला ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।





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