✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण को मिली अग्रिम जमानत


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज मु.सं. 268/2023 गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण देवनारायण, किरन, गुड्डन व खुशी निवासीगण ग्राम गौर, थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता बागेश कुमार श्रीवास्तव व सहयोगी अधिवक्ता आशीष कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा"" 


👉अभियोजन के अनुसार वादिनी कुसुम ग्राम गौर नियर थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी की रहने वाली ने थाना मिर्जामुराद में तहरीर दिया कि दिनांक 22.11.2023 को सुबह 7:00 बजे विपक्षीगण देवनारायण ,किरण , गुड्डन व खुशी भद्दी भद्दी गाली देते हुऐ लाठी डंडा लेकर उसे घर में घुसकर मारने लगे। बीच बचाव करने पर पति प्रकाश चंद्र और कुसुम को चोटे आई। दांत से काट लिए हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जेठानी अनीता पत्नी संतोष कुमार ने घटना देखा सुना व बीच बचाव किया। 


👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक सरासर गलत और झूठ है ।वास्तविकता यह है कि कथित पीड़िता बगैरह अभियुक्तगण के सगे भाई बंधु (परिवार ) है । स्व गणेश प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उसके वरासतन जमीन के बंटवारे को लेकर कथित पीड़ित बगैरह आए दिन अभियुक्तगणों से लड़ाई झगड़ा करते रहते है।




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