✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण को मिली अग्रिम जमानत
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने थाना मिर्जामुराद में दर्ज मु.सं. 268/2023 गाली गलौज कर घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण देवनारायण, किरन, गुड्डन व खुशी निवासीगण ग्राम गौर, थाना मिर्जामुराद जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता बागेश कुमार श्रीवास्तव व सहयोगी अधिवक्ता आशीष कुमार गुप्ता ने पक्ष रखा""
👉अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक सरासर गलत और झूठ है ।वास्तविकता यह है कि कथित पीड़िता बगैरह अभियुक्तगण के सगे भाई बंधु (परिवार ) है । स्व गणेश प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उसके वरासतन जमीन के बंटवारे को लेकर कथित पीड़ित बगैरह आए दिन अभियुक्तगणों से लड़ाई झगड़ा करते रहते है।
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