✍️✍️ TOLL PLAZA पर मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को मिलीं जमानत


वाराणसी: टोल प्लाजा पर मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गयी। सत्र न्यायाधीश (संजीव पांडेय) की अदालत ने नरायनपुर थाना चौबेपुर निवासी विनय चौहान, शहाबगंज चन्दौली निवासी रजनीकांत यादव, धानापुर चन्दौली निवासी सूरज वर्मा, मार्टिनगंज गाजीपुर निवासी सुरज कुमार, सिकन्दपुर बलिया निवासी अंकित कुमार, कादीपुर खुर्द, थाना चौबेपुर निवासी रामदुलार यादव, बेगुनिया पाण्डा, जिला गंजम निवासी कृष्णा सेठी व गिरधरपुर थाना चौबेपुर निवासी विमल कुमार चौबे को पचास पचास हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व मनोज कुमार दूबे ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राहुल राजभर ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 4 मई 2024 को शाम 5:30 बजे वादी भाई रामशीष राजभर बोलैरो वाहन से अपने घर के लोगों को पूजा कराने के लिए शादियाबाद जिला गाजीपुर मार्ग से महादेव मंदिर कैथी वाराणसी गया था और दर्शन के बाद वापस आते समय कैथी प्लाजा पर टोल कटवाने के बावजूद टोल प्लाजा पर नियुक्त कर्मचारी गढ़ द्वारा गाली गलौज मारपीट की जाने लगी तथा वादी के भाई की गाड़ी बोलैरो को तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी में बैठी महिलाओं तथा उन लोगों के साथ भी बुरी तरीके से बेरहमी से मारपीट की गई तथा महिलाओं का चेन छीन लिया गया।  


👉अदालत में अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सभी आरोप बेबुनियाद व निराधार है। टोल प्लाजा पर वर्तमान समय में फास्ट ट्रैक के द्वारा वसूली होती है, जिसमें वादी मुकदमा द्वारा स्वयं टोल के पैसे को न देने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। वादी मुकदमा दबंग प्रकृत्ति का रहा है और टोल पर बैरियर तोड़ते हुए भागने का प्रयास कर रहा था और पकड़े जाने पर झूठ का मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोपित बेरोजगार छात्र है जो अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अपना खर्च चलाने के लिए टोल पर भी काम कर रहा हैं। टोल का मालिक क्षेत्रीय व्यक्ति होने के कारण चन्द दबंग लोग और टोल के संचालन से रंजिश व ईशा के कारण उक्त झूठ व मनगढ़ंत आरोप टोल के संचालक के कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए हैं।




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