✍️✍️ कमिश्नरेट पुलिस ने गुंडा एक्ट के मामले मे आरोपी को किया बरी

 

वाराणसी: न्यायालय संयु्क्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डॉ के एजिलरसन ने अभियुक्त विनोद यादव पुत्र स्व उमा यादव निवासी सुजाबाद थाना रामनगर जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया। 

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार ने पक्ष रखा""


 👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांक 30 मई 2023 न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रतिवादी अभियुक्त विनोद यादव पुत्र स्व उमा यादव निवासी सुजाबाद थाना रामनगर जिला वाराणसी में निवास करता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है "गुंडा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा.दं.वि. के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन अपराध कार्य करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। यह एक मनबढ़ प्रवृत्ति का सक्रिय अपराधी है जिसके द्वारा थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति से लड़ाई झगड़ा व अपशब्दों का प्रयोग करना जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध किया जाता है तथा जनता के लोगों के साथ गाली-गलौज व धमकी देने की घटनाओं को अपनी गुंडई व दबंगई के दम पर सरेआम करता रहता है परंतु इसके भय व आतंक से जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध ना तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है और ना ही न्यायालय में गवाही देने को तैयार होता है जिससे इसका मन और भी बढ़ गया है। इसलिए इसका समाज में स्वच्छंद विचरण करना जनहित में उचित व न्याय संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में इसके विरुद्ध धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।




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