वाराणसी: न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल ने अभियुक्त आशीष कुमार सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह निवासी बजरिया रोड थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को गुंडा एक्ट के मामले से उन्नमोचित कर दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्वतंत्र कुमार जायसवाल ने पक्ष रखा""
👉प्रकरण के अनुसार पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के माध्यम से थाना प्रभारी भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी की आख्या दिनांक 25 दिसम्बर 2023 न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि प्रतिवादी अभियुक्त आशीष कुमार सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह निवासी 102 काशी अपार्टमेंट, बजरडीहा रोड, बड़ी पटिया लखराव थाना भेलूपुर जिला वाराणसी में निवास करता है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है "गुंडा" है अर्थात वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भा.दं.वि. के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन अपराध कार्य करता है या कारित करने का प्रयास करता है या कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यह एक शातिर अपराधी एवं गुंडा किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन जनपद के आसपास के थाना व मोहल्ले में मारपीट हुआ जान माल की धमकी देना तथा लड़कियों व महिलाओं से छिटाकशी करना इसका आम पेसा हो गया है तथा अपने मोहल्ले व आसपास के लोगों को धमकी देकर गुंडागर्दी करता रहता है। इसकी व्यक्तिगत दबंगई के कारण आम जनमानस में काफी भय व आतंक व्याप्त है इसके भय व आतंक से कोई भी जनता का व्यक्ति पुलिस व न्यायालय में सूचना देने शिकायत व गवाही देने का साहस नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति का जनहित में स्वतंत्र विचरण करना उचित नहीं है।इसलिए इसके विरुद्ध धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।


