""बचाव पक्ष की ओर से अदालत मे वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार पांडेय,कृष्ण मोहन पांडेय "गुड्डू", आनंद प्रकाश द्विवेदी "अकेला" व आशीष कुमार मिश्र ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा महेश कुमार यादव ने थाने में तहरीर दी की वाहन संख्या UP 62CB 7595 बैगनार का चालक है जनपद वाराणसी से प्रयागराज सवारी ले जाने व ले आने में गाड़ी चलाता है। दिनांक 10/6/24 को समय करीब 9.30 बजे रात में परेठ कोठी साई गणेशा होटल के पास दो व्यक्ति आए और प्रयागराज जाने के लिए के लिए कहने लगे तो 1400/- रुपया किराया (भाडा) पर तय हुआ दोनो व्यक्ति कहने लगे कि हम दोनो पुलिस में नौकरी करते हैं अपना पुलिस का परिचय पत्र दिखाया और बोले हमे झूसी प्रयागराज जाना है. मैने दोनो व्यक्तियों को अपने गाडी में बैठाकर प्रयागराज के लिए निकला मिर्जामुराद के फ्लाई ओवर पार करते ही उन्होने हमे पेसाब करने के लिए गाड़ी रोकने के लिए कहा गाडी रोकते ही उक्त लोगों ने मुझ पर तमंचा तान लिया और हमको गाडी से निचे उतार कर मेरे जेब में मौजूद 3600/-रूपया जबरदस्ती छिन लिया तथा मेरी गाडी कि चाभी लेकर गाड़ी को प्रयागराज कि तरफ लेकर भाग गए जिसकी सूचना में अपने गाडी मालिक अजय सिंह को दिया उनके मौके पर आने के बाद उनके साथ थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। दौरान विवेचना दिनाक 11.06.2024 को थानाध्यक्ष आनन्द कुमार चौरसिया द्वारा मय हमराहियान मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल के साथ जोगियापुर नहर पुलिया के पास के बैगनार गाड़ी से आ रहे एक व्यक्ति विकास कुमार तिवारी को पकड़ लिया गया तथा उसके पहने पैन्ट के बॉये फेट में से एक अदद देशी तमचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ व पैंट के दाहिने जेब से कुल 3600/- रुपया व एक फर्जी आईकार्ड उ०प्र०पुलि, पैन कार्ड व डी०एल० व एक वैगनार गाडी स० UP 62CB 7595 बरामद हुआ। जिसे अभियुक्त द्वारा चोरी का होना बताया तथा उक्त घटना स्थल द्वारा कारित होना स्वीकार किया।

